How to link PAN with AADHAR
How to link PAN with AADHAR: आपने अपने PAN को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर भी लिंक करा सकते हैं। अपना पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड नंबर और जन्मतिथि डालने भर से ही दोनों दस्तावेज लिंक हो जाएंगे।
सरकार ने PAN से आधार लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 तक की है। अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा था कि अब भी देश में 17.58 करोड़ पैन कार्ड धारकों ने आधार से इसको लिंक नहीं कराया है।
अब बात यह है कि यदि आप आधार और पैन को लिंक कराने में असफल रहते हैं तो क्या होगा। संशोधित वित्त विधेयक, 2019 के मुताबिक यदि आप PAN को आधार से लिंक नहीं करा पाते हैं तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्हें निष्क्रिय करने का विकल्प होगा। ऐसे में यदि आप PAN कार्ड की निष्क्रियता से बचना चाहते हैं तो फिर जल्दी से जल्दी इसे लिंक करा लीजिए।
इस बारे में इनकम टैक्स एक्ट में भी कहा गया है। आईटी एक्ट की धारा 139AA के नियम 41 के मुताबिक यदि कोई शख्स PAN को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करा पाता है तो उसका खाता नियमों के तहत निष्क्रिय हो जाएगा। यदि आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो खुद ऑनलाइन भी पैन और आधार लिंक किए जा सकते हैं।
PAN को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया…
- PAN को आधार से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के खुलने पर आपको बाईं तरफ लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अपना नाम, PAN नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके साथ ही आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग का वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका PAN कार्ड आधार नंबर से लिंक हो जाएगा।
Hindi News और Tech News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ Facebook Page , Twitter ,Instagram Page पर जुड़ें और subscribe करें hamara blog .
news source-www.jansatta.com
news source-www.jansatta.com


If you have any doubt please let me know or give review about the post